आरोपी:- अभिषेक तिवारी उर्फ पिन्टु पिता सुरेन्द्र तिवारी उम्र 40 वर्ष निवासी करबला कश्यप कालोनी थाना सिटी कोतवाली जिला बिलासपुर
जप्ती:- एक सोने का लाकेट वजनी 4 ग्राम कीमती 24000 रूपये एवं घटना में प्रयुक्त स्कुटी क्रमांक सीजी 10 बी.एल. 1943दिनाॅक 04.03.2024 को प्रार्थी विशाल हरियानी पिता श्याम लाल हरियानी उम्र 35 वर्ष निवासी कृष्णा नगर जूना बिलासपुर थाना सिटी कोतवाली थाना उपस्थित आकरं रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 04.03.2024 के दोपहर 3.00 उसकी दादी सुलक्षणी देवी हरियानी अपने घर के आंगन में बैठी उसी समय एक अज्ञात व्यक्ति आकर प्रार्थी की दादी से भैया कहां है पूछने लगा दादी बोली भैया अभी दुकान है उसी समय अज्ञात व्यक्ति द्वारा प्रार्थी के दादी के गली में पहने सोने का लाकेट को लूट कर अपनी स्कुटी क्रमांक सीजी 10 बी.एल. 1943 से भाग गया। प्रार्थी की रिपोर्ट में अपराध क्रमंका 113/2024 धारा 394 भादवि पंजीबद्ध कर वरिष्ठ अधिकारियो को अवगत कराया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री रजनेश सिंह द्वारा प्रकरण के आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करने निर्देशित करने पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर, श्री राजेन्द्र जायसवाल तथा नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली श्रीमती पूजा कुमार के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक कमला पुसाम ठाकुर के नेतृत्व में थाना स्तर पर टीम गठित कर आरोपी की पता तलाश की जा रही थी। विवेचना दौरान मुखबिर सूचना मिली की स्कुटी सीजी 10 बी.एल. 1943 में एक व्यक्ति पुराना बस स्टैण्ड के पास घुम रहा है मुखबिर के निशान देही में आरोपी अभिषेक तिवारी उर्फ पिन्टु पिता सुरेन्द्र तिवारी उम्र 40 वर्ष निवासी करबला कश्यप कालोनी थाना सिटी कोतवाली जिला बिलासपुर घेराबंदी कर पकडा गया। आरोपी द्वारा पहले पुलिस को गुमराह किया गया, कडाई से पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार किया गया, आरोपी के कब्जे से लूटे गए सोने का लाकेट वजनी 4 ग्राम कीमती 24000 रूपये एवं घटना में प्रयुक्त स्कुटी क्रमांक सीजी 10 बी.एल. 1943 जप्त किया गया। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।

दिनाॅक 04.03.2024 को प्रार्थी विशाल हरियानी पिता श्याम लाल हरियानी उम्र 35 वर्ष निवासी कृष्णा नगर जूना बिलासपुर थाना सिटी कोतवाली थाना उपस्थित आकरं रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 04.03.2024 के दोपहर 3.00 उसकी दादी सुलक्षणी देवी हरियानी अपने घर के आंगन में बैठी उसी समय एक अज्ञात व्यक्ति आकर प्रार्थी की दादी से भैया कहां है पूछने लगा दादी बोली भैया अभी दुकान है उसी समय अज्ञात व्यक्ति द्वारा प्रार्थी के दादी के गली में पहने सोने का लाकेट को लूट कर अपनी स्कुटी क्रमांक सीजी 10 बी.एल. 1943 से भाग गया। प्रार्थी की रिपोर्ट में अपराध क्रमंका 113/2024 धारा 394 भादवि पंजीबद्ध कर वरिष्ठ अधिकारियो को अवगत कराया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री रजनेश सिंह द्वारा प्रकरण के आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करने निर्देशित करने पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर, श्री राजेन्द्र जायसवाल तथा नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली श्रीमती पूजा कुमार के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक कमला पुसाम ठाकुर के नेतृत्व में थाना स्तर पर टीम गठित कर आरोपी की पता तलाश की जा रही थी। विवेचना दौरान मुखबिर सूचना मिली की स्कुटी सीजी 10 बी.एल. 1943 में एक व्यक्ति पुराना बस स्टैण्ड के पास घुम रहा है मुखबिर के निशान देही में आरोपी अभिषेक तिवारी उर्फ पिन्टु पिता सुरेन्द्र तिवारी उम्र 40 वर्ष निवासी करबला कश्यप कालोनी थाना सिटी कोतवाली जिला बिलासपुर घेराबंदी कर पकडा गया। आरोपी द्वारा पहले पुलिस को गुमराह किया गया, कडाई से पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार किया गया, आरोपी के कब्जे से लूटे गए सोने का लाकेट वजनी 4 ग्राम कीमती 24000 रूपये एवं घटना में प्रयुक्त स्कुटी क्रमांक सीजी 10 बी.एल. 1943 जप्त किया गया। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।

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