दिनांक 31.01.24 को गाड़ी संख्या 18248 रीवा- बिलासपुर एक्सप्रेस में रीवा से पेण्ड्रा रोड तक पीछे की जनरल कोच में यात्रा कर रहे यात्री अंशुल दुबे पिता विनोद दुबे, उम्र-25 साल, निवासी- पेण्ड्रा रोड ,थाना-गौरेला जिला- जीपीएम (छ.ग.) का काले रंग पिठु में रखा *02 वीडियो कैमरा ,मेमोरी कार्ड,बैटरी,फ़्लैश लाईट, चार्जर आदि सामान की ट्रेन से अज्ञात ब्यक्ति द्वारा चोरी कर लिया गया था । इस घटना के सम्बंध में प्रार्थी द्वारा गंतव्य स्टेशन पेण्ड्रा रोड में जीआरपी चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराया गया था जिस पर अपराध क्रमांक 06/02/24 दिनाँक 31.01.2024 धारा 379 आईपीसी (चोरित सम्पत्ति की अनुमानित किमत 3,00,000/-रुपये) अज्ञात के विरुद्ध दर्ज कर घटना की क्षेत्राधिकारी के आधार पर जीआरपी थाना शहडोल को केश डायरी ट्रांसफर किया गया था जहां पर केश डायरी प्राप्त होने पर जीआरपी थाना शहडोल में अपराध क्रमांक 0021/ 2024 दिनाँक 27.02.24 धारा 379 IPC अज्ञात के विरुद्ध चोरित सम्पति किमत 03 लाख रुपये दर्ज कर जाँच पड़ताल किया जा रहा था।

उक्त घटना के सम्बंध में पीड़ित यात्री द्वारा रेल मदद में भी तुरंत शिकायत दर्ज कराया गया था जिस पर रेसुब टास्क टीम-2 द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए उच्चधिकारियों के मार्ग निर्देशन में अपराधी की निरंतर खोजबीन किया जा रहा था।

उपरोक्त चोरी की घटना पर महानिरीक्षक सह प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त /रेसुब बिलासपुर श्री मुनव्वर ख़ुर्शीद ,वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त श्री दिनेश सिंह तोमर ,सहा.सुरक्षा आयुक्त श्री ओ.पी.मोहंती एवं पुलिस अधीक्षक रेलवे जबलपुर शिमाला प्रसाद,उप पुलिस अधिक्षक रेलवे कटनी सारिका पांडेय महोदय के मार्गदर्शन एवं निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए खास मुखबीर सूचना दिनांक 13.04 24 को रेसुब टास्क टीम-2 के उप निरीक्षक डी.के.यादव, प्रधान आरक्षक व्ही.के.जैन,मनोज कुमार
,एस.डी.समाधिया एवं जीआरपी शहडोल के थाना प्रभारी उप निरीक्षक राम मनोहर झारिया,आरक्षक. एन.एस.तोमर एवं आरक्षक रवि सिंह की संयुक्त टीम द्वारा चोरी की मशरूका काले रंग की कैमरा रखने का पिठु बैग में 01 सोनी कम्पनी का कैमरा बाड़ी ,02 सोनी कम्पनी के कैमरा लेंस,02 नग सोनी कम्पनी के कैमरे की बैटरी,01नग चार्जर, 01 निकोन कम्पनी के कैमरा बाड़ी, 01नग निकोन कम्पनी का कैमरा लेंस,01नग फ्लैश मय चार्जर एवं सेल के 01 नग कैमरा चार्जर,03 नग बैटरी, 01 नग एल.ईं.डी. लाईट, 01नग एल.ई.डी. बैटरी चार्जर ,एल.ई.डी बैटरी 04 नग,04 नग मेमोरी कार्ड, एवं 01नग कार्ड एडाप्टर जिसकी कुल वास्तविक कीमत 5,00,000/-रुपये
(05 लाख रुपये)की बरामदगी करते हुए अपचारी बालक दुर्गेश कुमार दाहिया पिता कैलाश प्रसाद दाहिया, उम्र-17 साल, निवासी- पकरिया कटेल टोला ,थाना -गौरेला, जिला -जीपीएम (छ.ग.) को उनके निवास से गिरफ्तार कर अपराध में संबद्ध किया गया।

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