प्रकरण के आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

नाम आरोपी-
मंगेश उर्फ योगेश वैद्य पिता एन.डब्लू. वैद्य उम्र 42 वर्ष निवासी रामा लाईफ सिटी सकरी फेश-3 क्वाटर नम्बर आर-61 थाना सकरी, जिला बिलासपुर प्रार्थिया थाना उप आकर लिखित रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनाक 14.01.24 को रात्रि में उसे नौकरी दिलाने का झांसा देकर आरोपी योगेश उर्फ मंगेश के द्वारा अपने घर रामा लाईफ सिटी सकरी में बंधक बनाकर उसके साथ बलात्कार किया है, जिसकी रिपोर्ट पर धारा सदर का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया एवं कायमी की सूचना वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दिया, जिस पर महिला संबंधी गंभीर अपराध को ध्यान में रखते हुए श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर श्री संतोष कुमार सिंह (भा.पु.से.) के निर्देशन एवं श्रीमान अति०पुलिस अधीक्षक महोदय शहर बिलासपुर श्री राजेन्द्र जायसवाल एवं सी.एस.पी. (सिविल लाईल) श्री संदीप पटेल के मार्गदर्शन में सकरी पुलिस के द्वारा प्रकरण के पिडिता का महिला पुलिस अधिकारी से धारा 161 जाफौ का कथन कराया गया है. जिसमें वह योगेश के द्वारा अपने घर में बंधक बनाकर बलात्कार करना बताई है। प्रकरण के आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ा गया एवं आरोपी से पूछताछ करने पर अपराध घटित करना स्वीकार किया, मामले में आरोपी के विरूद्ध अपराध धारा का घटित करना पाये जाने से विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।

प्रार्थिया थाना उप आकर लिखित रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनाक 14.01.24 को रात्रि में उसे नौकरी दिलाने का झांसा देकर आरोपी योगेश उर्फ मंगेश के द्वारा अपने घर रामा लाईफ सिटी सकरी में बंधक बनाकर उसके साथ बलात्कार किया है, जिसकी रिपोर्ट पर धारा सदर का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया एवं कायमी की सूचना वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दिया, जिस पर महिला संबंधी गंभीर अपराध को ध्यान में रखते हुए श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर श्री संतोष कुमार सिंह (भा.पु.से.) के निर्देशन एवं श्रीमान अति०पुलिस अधीक्षक महोदय शहर बिलासपुर श्री राजेन्द्र जायसवाल एवं सी.एस.पी. (सिविल लाईल) श्री संदीप पटेल के मार्गदर्शन में सकरी पुलिस के द्वारा प्रकरण के पिडिता का महिला पुलिस अधिकारी से धारा 161 जाफौ का कथन कराया गया है. जिसमें वह योगेश के द्वारा अपने घर में बंधक बनाकर बलात्कार करना बताई है। प्रकरण के आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ा गया एवं आरोपी से पूछताछ करने पर अपराध घटित करना स्वीकार किया, मामले में आरोपी के विरूद्ध अपराध धारा का घटित करना पाये जाने से विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।

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