कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर खनिज अमला बिलासपुर द्वारा खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। विभिन्न माध्यमों से शिकायत व सूचना प्राप्त होने पर दो दिनों में खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के कुल 9 मामलों पर कार्रवाई करते हुए 10 वाहन जप्त किये गये हैं।
खनिकर्म विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम मंगला, कोनी, निरतू, सेंदरी और कछार से लगे रेत उत्खनन स्थलों का निरीक्षण किया। ग्राम कछार में विभिन्न ट्रैक्टर चालकों द्वारा दिनांक 24 फरवरी को रात में खनिज रेत अन्यत्र मार्ग से निकालकर ग्राम कछार के विभिन्न स्थलों पर डम्प की गई है, इसकी सूचना दूरभाष से प्राप्त होने पर शिकायत का संज्ञान लेते हुए खनिज अमला बिलासपुर एवं पुलिस थाना कोनी की संयुक्त टीम द्वारा उपरोक्त क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान ग्राम कछार के विभिन्न स्थलों पर खनिज रेत मात्रा लगभग 350 घ.मी. डम्प होना पाया गया। कछार के निवासियों के द्वारा उक्त रेत किनके द्वारा डंप किया गया है, के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई तथा कोई भी व्यक्ति उक्त डंप रेत को अपना कहने को तैयार नहीं हुआ। चूंकि रेत लावारिस हालत में डम्प पाया गया,इसी कारण उपरोक्त रेत को वाहन हाईवा एवं जेसीबी के माध्यम से रेत उठवाकर ग्राम सेंदरी स्थित अरपा नदी में ग्रामीणों की उपस्थिति में वापस नदी में डाल दिया गया। इसके अतिरिक्त ग्राम कछार में अवैध रेत परिवहन हेतु निजी भूमि पर बनाये गये मार्ग को भी पुन क्षतिग्रस्त कराते हुए बाधित किया गया।


ग्राम कोनी में स्थित रिवर व्यू कालोनी वासियों के द्वारा भी अवैध रेत निकासी करने की जानकारी दिये जाने पर खनि अमला द्वारा रेत के परिवहन मार्ग को भी कालोनी वासियों के समक्ष नष्ट कर क्षतिग्रस्त कराया गया। विगत दो दिनों में ग्राम धोबघाट एवं बेलगहना क्षेत्रों में जांच के दौरान अवैध रेत परिवहन के 6 मामलो पर कार्रवाई करते हुए 6 ट्रैक्टर जप्त कर थाना बेलगहना में सुरक्षार्थ रखा गया है।कार्यपालन अभियंता खारंग जलाशय द्वारा ग्राम पिरईया में एनीकट खोलकर रेत उत्खनन की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए 2 ट्रेक्टरों को जप्त कर खनिज जांच नाका लावर में सुरक्षार्थ रखा गया है।ग्राम सिलपहरी पोड़ी में अवैध मिट्टी मुरूम उत्खनन कर परिवहन करते हुए 1 नग जेसीबी एवं 1 नग हाईवा जप्त कर खनिज जांच नाका लावर में सुरक्षार्थ रखा गया। जप्त खनिजमय वाहनों पर खनिज अधिनियम के प्रावधानों के तहत लगातार कार्यवाही की जा रही है। खनिज अमला द्वारा रेत उत्खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्रों का भी सतत निरीक्षण किया जा रहा है। उक्त क्षेत्र से यदि अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के मामले दर्ज होने पर पुनः एफआईआर अथवा न्यायालय में परिवाद दर्ज कराया जावेगा।

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