मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी स्टीफन जार्ज उर्फ जीवन उम्र 42 वर्ष निवासी विवेका नगंद नगर तोरवा बिलासपुर थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 12.01.24 को दोपहर करीब 01.00 बजे पुराना बस स्टैण्ड दारू दुकान के पास दारू लेने के लिए गया था, दारू लेने के बाद दोपहर करीब 01.30 बजे बाहर निकला तो उसी समय वहां पास गोलू पासी व उसका अन्य साथी आये और गोलू पासी के द्वारा शराब पीने के लिए 300 रूपये मांगने लगा जिसे मैं क्यूं दूंगा कहने पर हम लोगों को नहीं जानता कहते हुए मां, बहन की गंदी-गंदी गाली गुप्तार करते हुए, हांथ मुक्का से मारपीट करने लगे उसी समय एक महिला भी वहां आयी और मेरे पति को मारपीट कर रहे हो कहकर वह भी मारपीट करने लगी, तीनों आरोपी मीलकर काफी मारपीट किये एवं जान से मारने की धमकी देने लगे। थाना तारबाहर में अपराध 15 / 24 धारा 327, 294,323, 506, 34 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। जिले में इस तरह की अन्य घटनायें होने की सूचना पर थाना प्रभारी तारबाहर के नेतृत्व में टीम गठीत कर प्रकरण में आरोपियों की पता तालाश दौरान आरोपी राजेश पासी उर्फ गोलू उसकी पत्नि संगीता पासी व एक अन्य आरोपी अजय कुमार गंगवानी पुराना बस स्टैण्ड में उपस्थित होने की सूचना पर तत्काल घेराबंदी कर पकडा गया जो अपराध करना स्वीकार किया है

जिसे विधिवत दिनांक 13.01.24 को अभिरक्षा में लिया जाकर रिमाण्ड पर माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। अपराधियों पर पुलिस की सख्त कार्यवाही जारी रहेगी।
संपूर्ण कार्यवाही में थाना तारबहार के थाना प्रभारी निरीक्षक श्री विजय कुमार चौधरी,प्र आर सूरज तिवारी,किशोर वानी, आर० – मुरली,सालिकराम, अमित सिंह एवं गजानंद का योगदान रहा ।

नाम आरोपीः–01.–राजेश पासी उर्फ गोलू पिता स्व. शंकर पासी उम्र 24 वर्ष निवासी टिकरापारा खटिक मोहल्ला थाना सिटी कोतवाली बिलासपुर छ.ग.। 02.–श्रीमती संगीता पासी पति राजेश पासी उर्फ गोलू पासी उम्र 23 वर्ष निवासी टिकरापारा खटिक मोहल्ला थाना सिटी कोतवाली बिलासपुर छ.ग.।

  1. अजय कुमार गंगवानी उर्फ बब्बू पिता स्व रूपा गंगवानी उम्र 32 वर्ष निवासी कतियापारा उदई चौक थाना सिटी कोतवाली बिलासपुर छ.ग. ।
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