25.12.2023 को उपनिरीक्षक एन.पी.मिश्रा, रेलवे सुरक्षा बल चौकी उसलापुर को जरिए मुखबीर सूचना मिला कि उसलापुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 01 में मेन गेट के पास 02 व्यक्ति उम्र करीबन 25 वर्ष जिसमें एक व्यक्ति के पास गहरे नीले रंग का पिट्ठू बैग तथा दूसरे व्यक्ति के पास ग्रे रंग का पिट्ठू बेैग है जिसमें उन्होंने मादक पदार्थ गॉंजा रखा हुआ है एवं कटनी की ओर जाने वाली ट्रेन के इंतजार में बैठे है। उक्त सूचना को एन.पी.मिश्रा, उपनिरीक्षक रेसुब चौकी उसलापुर सूचना की तस्दीक हेतु गवाह तलबकर मुखबीर सूचना से अवगत कराया बाद मुखबीर सूचना पंचनामा एवं बिना वारण्ट तलाशी पंचनामा तैयार कर माल व आरोपीगण के अफरा तफरी होने की संभावना पर आरक्षक दिलीप सिंह एवं तलबशुदा गवाहान को साथ लेकर मय विवेचना बॉक्स के साथ रवाना होकर मुखबीर द्वारा बताए गए स्थान उसलापुर प्लेटफार्म नंबर 01 पर मेन गेट के पास चेक करने पर बताए गए हुलिये के अनुसार 02 व्यक्ति दिखाई दिये जो वर्दीधारी स्टाफ को देखकर अपने पीठ पर पिट्ठू बैग (गहरे नीले रंग का पिट्ठू बैग एवं ग्रे रंग का पिट्ठू बैग) लटकाकर जाने लगे जिन्हें घेरकर पकड़ लिया गया। दोनों व्यक्तियों से पूछताछ करने पर उन्होंने अपना नाम और पता मनीष सिंह जिला-सतना (म.प्र) एवं शुभकरण सिंह जिला-सतना (म.प्र) बताया। दोनों व्यक्तियों से उनके पीठ पर रखे पिट्ठू बैग में क्या है? पूछने पर वे गोलमोल जवाब देने लगे तब कड़ाई से पूछताछ करने पर उन्होंने पिट्ठू बैग में मादक पदार्थ गांजा होना बताये। अतः दोनों पिट्ठू बैगों को चेक करने पर उसके अंदर खाकी रंग के सेलो टेप से पैक किया हुआ क्रमशः 04-04 पैकेट मिला। जिसे फाड़कर देखने पर हरा-भूरा पुष्प बीज एवं नमीयुक्त वनस्पति मिला। जिसे रगड़कर एवं सूॅघकर देखने पर अनुभव के आधार पर गॉंजा होना पाए जाने पर मौके पर गवाहों के समक्ष एन.डी.पी.एस एक्ट की कार्यवाही पूर्ण कर संदेही मनीष सिंह से 04 पैकेट मादक पदार्थ गॉजा वजन 04 कि.ग्रा एवं संदेही शुभकरण सिंह से 04 पैकेट मादक पदार्थ गॉजा वजन 04 कि.ग्रा कुल वजन 08 किलाग्राम, कुल कीमत एक लाख साठ हजार (160000/-) रूपये को मौके पर दोनों पिटठू बैगों में रखकर मौके पर सीलबंद कर मौके की कार्यवाही पूर्ण कर जप्तशुदा गॉंजा मय दोनों आरोपीगण के साथ वापस चौकी आकर जप्तशुदा गॉजा मौके की कार्यवाही पंचनामा मय प्रतिवेदन अग्रिम कार्यवाही हेतु जी.आर.पी बिलासपुर को सुपुर्द करने पर उनके द्वारा अपराध क्रमांक 129/2023 अंतर्गत धारा 20(बी) एन.डी.पी.एस एक्ट कायम किया गया है।

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