छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा अगस्त 2023 में जारी अधिसूचना में किए गए संशोधन को निरस्त कर पूर्ववत् किए जाने का निर्णय लिया गया।

अगस्त 2023 में उक्त नियम में यह संशोधन किया गया था कि विभागीय जांच उपरांत, शास्ति प्रभावशील होने अथवा अपराधिक प्रकरण में न्यायालय द्वारा दंडित होने पर संविदा नियुक्ति के लिए अपात्र होंगे।

इस संशोधन से ऐसे सेवानिवृत्त शासकीय सेवक जिनके विरूद्ध विभागीय जांच या अभियोजन के प्रकरण विचाराधीन अथवा प्रचलित है उन्हें भी संविदा नियुक्ति की पात्रता बन रही थी।

जिसे मंत्रिपरिषद ने उचित नहीं मानते हुए इसे निरस्त कर संविदा नियम 2012 के प्रावधान को यथावत करने का निर्णय लिया है।

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कैबिनेट बैठक में तेंदूपत्ता संग्राहकों का संग्रहण पारिश्रमिक 4 हजार रुपये बढ़ाकर प्रति मानक बोरा 5500 रुपये करने का निर्णय लिया गया।

सशक्त महिला मज़बूत प्रदेश,महतारी वंदन योजना का यही उद्देश्य।
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छत्तीसगढ़ की मूल निवासी 21 वर्ष से अधिक आयु की विवाहित महिलाओं, विधवा,तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को प्रतिमाह मिलेगी ,1000 रुपए की आर्थिक सहायता।

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