/लोकसभा चुनाव के अंतर्गत रैली, सभा, रोड शो, प्रचार वाहनों में लाउडस्पीकरों के उपयोग की अनुमति के लिए अब जिले के सभी एसडीएम सह सहायक रिटर्निंग आफिसरों को अधिकृत किया गया है। सहायक रिटर्निंग आफिसर अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अनुमति जारी करेंगे। पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने इस आशय के आदेश जारी किए है। जारी आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अनुपालन में चुनाव प्रचार सभाओं एवं प्रचार वाहनों में लाउडस्पीकरों के उपयोग, चुनाव सभाओं के आयोजन, जुलूस, रैली, रोड शो आदि निकालने के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसर अनुमति जारी करेंगे। इसके साथ ही पूर्ववत वाहनों, विमान और हेलीकॉप्टर उतरने की अनुमति जारी करने हुए संयुक्त कलेक्टर श्री मनीष साहू को अधिकृत किया गया है।

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