प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दे दी।
यूपीएस की प्रमुख विशेषताएं हैं:
- सुनिश्चित पेंशन: 25 वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50%। यह वेतन न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा अवधि तक कम सेवा अवधि के लिए आनुपातिक होना चाहिए।
- सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन: कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले की पेंशन का 60%।
- सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन: न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर @10,000 प्रति माह।
- मुद्रास्फीति सूचकांकीकरण: सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर
सेवा कर्मचारियों के मामले में औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई-आईडब्ल्यू) पर आधारित महंगाई राहत
- सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी के अतिरिक्त एकमुश्त भुगतान
प्रत्येक पूर्ण छह माह की सेवा के लिए सेवानिवृत्ति की तिथि को मासिक परिलब्धियों (वेतन + डीए) का 1/10 वां भाग इस भुगतान से सुनिश्चित पेंशन की मात्रा कम नहीं होगी