दिनांक 15 जनवरी 2024 को माननीय उच्च न्यायालय मार्ग पर प्रात: लगभग 10:49 मिनट पर एक मिनी कंटेनर (6 चक्का वाहन) क्रमांक MH 40 CM 2055 के चालक मिथुन कुमार राय द्वारा नो एंट्री प्रतिबंधित मार्ग पर समय प्रातः 9 से 11:00 के मध्य जब माननीय न्यायधीश महोदय एवं अन्य पदाधिकारी सहित अधिवक्ता गण का मूवमेंट होता है, उक्त वाहन के चालक द्वारा अपनी मिनी कंटेनर वाहन को प्रतिबंधित समय पर पेंडरीडीह से माननीय उच्च न्यायालय मार्ग की ओर प्रवेश किए जाने पर मौके में ही उच्च न्यायालय मार्ग व्यवस्था ड्यूटी पर उपस्थित यातायात निरीक्षक श्रीमती लक्ष्मी चौहान एवं उनकी टीम द्वारा चालक को रोककर कार्रवाई किए जाने पर चालक द्वारा नो एंट्री में प्रवेश संबंधी जुर्माना पटाने में असमर्थता जाहिर किए जाने पर यातायात नियम के उल्लंघन संबंधी ₹300 का जुर्माना काटा गया एवं उनके समन शुल्क रसीद क्रमांक 14780/22 दी गई। इस पर उक्त वाहन चालक यातायात पुलिस टीम से अनेकों बार बहस एवं विवाद करता रहा,आखिरकार चालक मौके पर ही समझाइए कि वह कुछ दूर आगे जाकर अपनी वाहन पेट्रोल पंप में सुरक्षित खड़ी करें एवं हाई कोर्ट रोड की दिशा में अपने वाहन प्रवेश न करें,जिस पर वाहन चालक क्षणिक आवेश में आकर अपनी वाहन सीधे हाईकोर्ट बिलासपुर को पार करते हुए कृषि उपज मंडी मोड़ के पहले अपनी दिशा में मिनी कंटेनर वाहन को मुख्य सड़क पर आड़ी खड़ा कर चक्का जाम की स्थिति कर दिए,जाने से बिलासपुर रायपुर मार्ग में दोनों दिशाओं में लगभग 45 मिनट तक यातायात बाधित हुआ । यद्यपि उसने आरोप लगाते हुए ट्रैफिक सिपाही पर वसूली का आरोप लगाया था।

इस संबंध में काटी गई समान शुल्क की रसीद एवं मौके पर सीसीटीवी फुटेज के जांच में अवलोकन से वस्तुस्थिति पूर्ण रूप से स्पष्ट होती है, साथ ही वाहन चालक मिथुन कुमार राय के विरुद्ध दिनांक 15 जनवरी 2024 को ही लोक मार्ग बाधित किए जाने पर भादवि की धारा 283 के तहत थाना सिरगिट्टी में प्राथमिकता दर्ज की गई।

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