 बैंक अधिकारी बन KYC अपडेट कराने के नाम पर ओटीपी लेकर कुल 2674701 रूपये की ठगी, प्रकरण थाना सकरी जिला बिलासपुर से संबंधित है।
 फर्जी सिम कार्ड व फर्जी बैंक खातों का आरोपी धोखाधडी करने में करते थे इस्तेमाल।

थाना रेंज साइबर बिलासपुर द्वारा अपराध क्रमांक 936/2024 धारा 61(2), 317(5), 318(4), 111(4), 323 बीएनएस मामले
में की गई कार्यवाही

गिरफ्तार आरोपीगण :-

  1. कृष्‍णा लूहा पिता बिबाना लुहा उम्र 42 वर्श निवासी दिपापल्ली थाना उलूंडा जिला सोनेपुर (उड़ीसा)
  2. गुलेख कुम्हार पिता लाला कुम्हार उम्र 40 वर्श निवासी दिपापल्ली थाना उलूंडा जिला सोनेपुर (उड़ीसा)
  3. पंकज कुमार खैतान पिता जगदिष प्रसाद खैतान उम्र 44 वर्श निवासी विवेकानंदपल्ली रेल्वे कॉलोनी प्लांट
    साईट राउलकेला जिला सुंदरगढ़ (उड़ीसा)
    विवरण :-
    प्रार्थी जॉनसंन एक्का निवासी सकरी बिलासपुर को कॉल कर अपने आप को बैंक अधिकारी बताकर ज्ञल्ब् अपडेट कराने के बहाने अपने बातों में उलझाकर ऑनलाईन KYC करने की प्रक्रिया बताकर प्रार्थी से बैकिंग जानकारी एवं ओटीपी प्राप्त कर प्रार्थी के बैंक खाता से लोन लेकर कुल 26,74,701/- रूपये की ठगी करने की लिखित आवेदन पत्र के आधार पर थाना सकरी जिला बिलासपुर में नंबरी अपराध क्रमांक 936/2024 धारा 318(4), बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। जो कि अग्रिम विवेचना हेतु पुलिस महानिरीक्षक महोदय बिलासपुर रेंज बिलासपुर के आदेशानुसार प्रकरण की अग्रिम विवेचना हेतु केश डायरी थाना रेंज साइबर बिलासपुर को प्राप्त होने पर विवेचना में लिया गया है। प्रकरण की विवेचना दौरान प्रार्थी के बैंक खाता संबंधित बैंक से बैंक स्टेटमेंट तथा सायबर अपराध पोर्टल में किये रिपोर्ट का ए.टी.आर. रिपोर्ट के आधार पर खाता धारको एवं मोबाईल धारकों के संबंध में जानकारी प्राप्त किया गया। सायबर क्राईम रिपोर्टिंग पोर्टल अद्यतन रिपोर्ट, ठगी की रकम प्राप्त करने में उपयोग किये बैंक खातों को चिन्हांकित कर बैंक खाता धारकों की जानकारी, ऑनलाईन ट्रांजेक्शन तथा घटना से संबधित तकनीकी जानकारी प्राप्त किया गया, प्राप्त जानकारी के आधार पर आरोपी उड़ीसा प्रांत के निवासी होने की जानकारी प्राप्त होने पर वरिश्ठ अधिकारियों से अनुमति प्राप्त कर निर्देषानुसार विशेष टीम उड़ीसा हेतु रवाना की गई, जहां नक्सल प्रभावित क्षेत्र में अपनी टीम के साथ संदेही खाता धारक क्र्रुश्णा लूहा पिता बिबाना लुहा उम्र 42 वर्श निवासी दीपापल्ली थाना उलूंडा जिला सोनापुर उड़ीसा को थाना उलूंडा के स्टॉफ के सहयोग से आरोपी के पते पर जाकर तलाष किये
  4. जो पुलिस को देखकर भागने एवं छुपने का प्रयास किया जिसे स्थानीय पुलिस के सहयोग से घेराबंदी कर पकड़ा गया, एवं साथ मे लेकर थाना उलूडा में लाकर पूछताछ किया गया, जो आरोपी गुलेख कुम्हार पिता लाला कुम्हार उम्र 40 वर्श निवासी दीपापल्ली थाना उलूंडा जिला सोनेपुर उड़ीसा और पंकज कुमार खैतान पिता जगदीष प्रसाद खैतान उम्र 44 वर्श निवासी विवेकानंदपल्ली रेल्वे कॉलोनी प्लांट साईट राउलकेला जिला सुंदरगढ़ उड़ीसा के द्वारा अपने नालारोड़ राउलकेला एवं उसके अन्य साथियों के साथ मिलकर प्रार्थी को बैंक खाता में ऑनलाईन ज्ञल्ब् अपडेट कराने के नाम पर बैंकिंग जानकारी प्राप्त प्रार्थी के बैंक खाता अलग-अलग प्रकार का लोन लेकर लोन की राषि अपने बैंक खाता में हस्तांतरित कराकर रकम की ठगी कर उपयोग करना स्वीकार करने पर अलग-अलग मेमोरण्डम कथन लिया गया। आरोपियों का कृत्य धारा 61(2), 317(5), 111(4), 323 बीएनएस का पाये जाने पर प्रकरण में धारा 61(2), 317(5), 111(4), 323 बीएनएस आरोपियों के विरूद्ध जोडी गई। आरोपीगण क्र्रुश्णा लूहा पिता बिबाना लुहा उम्र 42 वर्श निवासी दीपापल्ली थाना उलूंडा जिला सोनेपुर उड़ीसा और गुलेख कुम्हार पिता लाला कुम्हार उम्र 40 वर्श निवासी दीपापल्ली थाना उलूंडा जिला सोनेपुर उड़ीसा तथा पंकज कुमार खैतान पिता जगदिष प्रसाद खैतान उम्र 44 वर्श निवासी विवेकानंदपल्ली रेल्वे कॉलोनी प्लांट साईट राउलकेला जिला सुंदरगढ़ उड़ीसा के विरूद्ध पर्याप्त अपराध सबुत पाये जाने पर दिनांक 23.05.2025 को विधिवत् गिरफ्तार किया गया, आरोपियों का ट्रांजिट रिमाण्ड प्राप्त बिलासपुर लाकर मान. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बिलासपुर के न्यायालय में पेष कर आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल दाखिल कराया गया है।

-ः बिलासपुर पुलिस की अपील :-
साइबर ठग आये दिन नये नये तरीको के माध्यम से आम जनता से धोखाधड़ी करने का प्रयास करते है –
 अपना बैंक खाता तथा मोबाईल सिम किसी दूसरे व्यक्ति को उपयोग हेतु ना दे, वह आपके बैंक खाता तथा मोबाईल सिम का उपयोग साइबर ठगी करने में कर सकता है, जिससे आपको कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है।
 शेयर मार्केट में निवेश कर अधिक मुनाफा कमाने का झांसा देने वाले अनजान कॉल से सावधान रहें एवं किसी भी प्रकार के व्हाट्सएप ग्रुप में न जुडे़ और न ही किसी प्रकार की जानकारी साझा करें।
 कोई भी व्यक्ति अनजान नम्बर से अपने आप को कस्टम विभाग, पुलिस अधिकारी, सी.बी.आई. अथवा ई.डी. का अधिकारी बताकर बताकर ठगी करने का प्रयास करते है जिसमें पार्सल कैंसल हो गया है पार्सल में एटीएम कार्ड, ड्रग्स मिला है जिसे कस्टम विभाग द्वारा जप्त किया गया है कहकर ‘‘डिजीटल अरेस्ट’’ के नाम पर ठगी किया जा रहा है इस प्रकार के ठगी से सावधान रहे।
 पार्सल के नाम पर मोबाईल नंबर पर कॉल करने कहा जाता है जिससे कस्टमर का कॉल फारवर्ड एक्टिवेट हो जाता है और कॉल तथा मैसेज की जानकारी ठगों के पास चली जाती है तो इस प्रकार के कॉल से सावधान रहे।
 अनजान व्यक्ति जिसका नम्बर आपके मोबाईल पर सेव नही है उसके साथ कभी भी कोई निजी जानकारी, बैंकिग जानकारी, ओटीपी, आधार कार्ड, पैन कार्ड फोटो आदि शेयर न करे।
 अनजान वेबसाईट एवं अनाधिकृत एप डॉउनलोड या सर्च करने से बचे।
 कम परिश्रम से अधिक लाभ कमाने अथवा रकम दुगना करने का झांसा देने वाले व्यक्तियों से सावधान रहे।
 स्वयं की पहचान छुपाकर सोशल मिडीया फेसबुक, इन्स्टाग्राम, व्हाट्सएप इत्यादि के माध्यम से ईंटिमेट (अश्लील लाईव चैंट) करने से बचे।
 परीक्षा में अधिक अंको से पास करा देने की झांसा देने वाले व्यक्तियो खासकर +92 नम्बरो से होने वाले साइबर फ्रॉड की घटना घटित होने पर निम्न प्रकार से त्वरित रिपोर्ट दर्ज करा सकते है : –
तत्काल नजदीकी थाना में अपनी शिकायत दर्ज करें।
 हेल्पलाईन नम्बर 1930 पर सम्पर्क कर सहायता प्राप्त कर सकते है।
 http://cybercrime.gov.in पर जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते है।

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