♦️ 10 साल तक सजा वाले धाराओ 420,467 भा द वि में कार्यवाही

♦️ घरेलू कार्य के लिए अलग-अलग किस्तों पर कुल 300000 रू. लेकर किया धोखाधड़ी।

♦️ विगत 2माह से आरोपिया थी फरार

♦️ आरोपी महिला को गिरफ्तार कर न्यायालय किया गया पेश।

♦️ धोखाधड़ी करने वालों को बिलासपुर पुलिस की कड़ी चेतावनी है,ज्यादा दिन तक पुलिस की गिरफ्त से बच नही सकते

नाम आरोपी
श्रीमति सुमित्रा साहू पति अशोक साहू उम्र 40 वर्ष निवासी अटल आवास बी/2. नूतन चौक सरकण्डा थाना सरकण्डा जिला बिलासपुर (छ.ग.)


प्रार्थिया श्रीमति कल्याणी दुबे पति स्व देव कुमार दुबे उम्र 54 वर्ष निवासी बाल्टी फैक्ट्री के पास जोरापारा सरकण्डा का दिनाक 20.02.2024 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि नूतन चौक निवासी सुमित्रा बाई ने घरेलू कार्य के लिए अलग-अलग किस्तों में कुल 3,00,000 रू. उधारी रकम ली थी जिसे रकम वापस करने के लिए कहने पर अंजू साहू के नाम के चेक पर 350000/-रू. अंकित कर अपना हस्ताक्षर कर आहरण के लिए दी है. जो बेईमानी पूर्वक रकम प्राप्त कर छल करते हुये दुसरे का चेक देकर धोखाधड़ी की है, प्रार्थिया के उक्त रिपोर्ट पर अपराध कायम किया गया।
आरोपिया रिपोर्ट बाद से लगातार फरार चल थी, जिसकी पतासाजी दौरान दिनाक 22.05.2024 को मुखबीर से सूचना पर आरोपिया को तत्काल गिरफ्तार करने थाना प्रभारी सरकण्डा निरी. तोपसिंह नवरंग के नेतृत्व में टीम के साथ रेड कार्यवाही कर आरोपिया को सकुनत से गिरफ्तार कर पूछताछ करने पर जूर्म स्वीकार की जिसे न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

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