छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम और धारा 112 बीएनएस के तहत यह कार्रवाई की गई। मामले का विवरण इस प्रकार है:

पुलिस अधीक्षक द्वारा ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत जुआ, सट्टा और आबकारी एक्ट के मामलों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) और नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली ने 6 जनवरी 2025 को अप.क्र.-12/25 और 13/25 के तहत कार्रवाई की।

इस दौरान शुभम पांडे (28 वर्ष) निवासी तेलीपारा और राजेश कहार (48 वर्ष) निवासी श्याम टॉकीज के पास, जुना बिलासपुर को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने बताया कि वे मुख्य आरोपी रवि बजाज के लिए काम करते हैं। रवि बजाज घटना के दिन से फरार था।

पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 16 जनवरी 2025 को दबिश देकर रवि बजाज को गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम और धारा 112 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। विधिवत गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।

पुलिस ने बताया कि अवैध जुआ, सट्टा और आबकारी के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

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