🔷 आरोपी द्वारा हत्या कर मृतक के ऊपर डीजल से जलाकर, किया गया साक्ष्य छुपाने का प्रयास

🔷 आरोपी की पतासाजी हेतु घटनास्थल गांव में पुलिस द्वारा लगातार 12 दिनों तक किया गया कैंप

🔷 आरोपी भगेला केंवट पिता स्व. बहोरन केंवट उम्र 59 साल साकिन घोघाडीह थाना कोटा जिला बिलासपुर

दिनांक 20.04.2024 से 21.04.2024 के मध्य घटनास्थल ओंकार फार्म हाउस के अंदर मृतक रामफल यादव पिता स्व. लखन यादव 48 साल साकिन बेलटुकरी मृत अवस्था में चारपाई पलंग के अंदर जला हुआ शव जमीन पर पड़ा हुआ हैं।रिपोर्ट प्राप्त होते ही थाना प्रभारी व राजपत्रित अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे। प्रथम दृष्टया हत्या का अपराध पाए जाने से थाना कोटा में धारा 302 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया ।
पुलिस अधीक्षक जिला बिलासपुर रजनेश सिंह द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए इस अंधे कत्ल को सुलझाने हेतु निर्देश दिए गए। पुलिस टीम द्वारा विवेचना कार्यवाही दौरान लगातार घटनास्थल गांव में कैंप किया गया । सैकड़ो लोगों से पूछताछ किया जा रहा था एवं आसपास गांव के संदिग्धों एवं ग्रामीणों से भी पूछताछ किया जा रहा था। आसपास की सीसीटीवी फुटेज भी देखा जा रहा था एवं घटनास्थल के टावर डंप, संदिग्ध व्यक्तियों/ संदेहीयों के कॉल डिटेल भी खंगाली जा रही थी। घटनास्थल के आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ दौरान पड़ोसी भगेला केंवट से भी पूछताछ की गई जिसमें वह गोलमोल जवाब देने लगा, मुखबिर सूचना के आधार पर भी उसकी एक्टिविट संदिग्ध लगी। जिस पर संदेही भगेला केंवट साकिन घोघाडीह से कड़ाई से पूछताछ करने पर अपनी पत्नी के चरित्र शंका पर मृतक रामफल यादव की लोहे की गडासर (चापट) से गले में वारकर हत्या करना एवं साक्ष्य छिपाने के लिए डीजल से मृतक को जला देना स्वीकार किया।
आरोपी से हत्या में प्रयुक्त गडासर (चापट), पहने हुए बनियान, डीजल का डब्बा पेश करने पर जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया है। मामले में आरोपी भगेला केंवट पिता स्व. बहोरन केंवट उम्र 59 साल साकिन घोघाडीह थाना कोटा जिला बिलासपुर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जाता है।

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