♦️ *शादी का प्रलोभन देकर पीड़िता के साथ करता रहा शारीरिक शोषण*
♦️ *फेसबुक से दोस्ती कर पीड़िता को विश्वास में लेकर ओयो हॉटल में बनाया जबरन शारीरिक संबंध।*
♦️ *रिपोर्ट के महज कुछ घंटों के भीतर आरोपी को किया गया गिरफ्तार।*
*नाम आरोपी*
गौकरण साहू पिता रामाधार साहू उम्र 28 वर्ष निवासी बहतराई थाना सरकण्डा, जिला बिलासपुर (छ.ग.)
*विवरण*
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने दिनांक 17.07.2024 को थाना उपस्थित आकर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराई कि गौकरण साहू के साथ इसका फेसबुक के माध्यम से जान पहचान हुआ था। आपस में बातचीत करते थे, बातचीत दौरान आरोपी ने पत्नि बनाकर रखने का भरोसा दिलाकर दिनांक 15.06. 2023 को अशोक नगर स्थित ओयो होटल में मिलने के लिए बुलाया और होटल रूम में लेजाकर शादी का झांसा देकर जबरन शारीरिक संबंध बनाया। तब से दिनांक 23.03.2024 तक लगातार अलग-अलग स्थानों में लेजाकर शारीरिक संबंध बनाया है। प्रार्थिया के उक्त रिपोर्ट पर अपराध सदर कायम कर विवेचना में लिया गया। थाना प्रभारी सरकंडा निरीक्षक तोपसिंह नवरंग के नेतृत्व में टीम तैयार कर आरोपी गौकरण साहू को रिपोर्ट के महज 3 घंटों के भीतर विधिवत् गिरफतार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।