*राकेश मिश्रा की रिपोर्ट*

बिलासपुर। थाना सिविल लाइन क्षेत्र में निवेश पर रकम दोगुनी करने का लालच देकर ठगी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जिला कबीरधाम (कवर्धा) निवासी झमिया यादव और चेतन पटेल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4) एवं 3(5) के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, प्रार्थी अनिल कुमार पाण्डेय (48 वर्ष), निवासी जांजगीर-चांपा ने शिकायत दर्ज कराई कि लगभग एक वर्ष पूर्व जांजगीर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उनकी मुलाकात दोनों आरोपियों से हुई थी। आरोपियों ने स्वयं को फॉरेक्स ट्रेडिंग कंपनी से जुड़ा बताते हुए निवेश पर एक वर्ष के भीतर रकम दोगुनी करने का भरोसा दिलाया। उन्होंने दावा किया कि उनकी मार्केट में मजबूत पकड़ है और निवेश सुरक्षित व लाभकारी रहेगा। लगातार संपर्क और भरोसा दिलाने के बाद 6 अगस्त को आरोपियों ने बिलासपुर के मैग्नेटो मॉल स्थित फूड जोन में मिलने बुलाया। प्रार्थी अपने दो परिचितों के साथ वहां पहुंचे, जहां आरोपियों ने फिर से आकर्षक मुनाफे का आश्वासन दिया। उनकी बातों में आकर अनिल पाण्डेय ने उसी दिन 1 लाख 50 हजार रुपये नगद तथा 70 हजार रुपये फोन पे के माध्यम से झमिया यादव के खाते में ट्रांसफर कर दिए। शिकायत के अनुसार, अगस्त से अक्टूबर के बीच अलग-अलग तिथियों में प्रार्थी ने कई किश्तों में 4 लाख 55 हजार रुपये और ट्रांसफर किए। इस प्रकार नगद और ऑनलाइन माध्यम से कुल 6 लाख 5 हजार रुपये आरोपियों को दिए गए। आरोपियों ने हर माह 50 हजार रुपये मुनाफा देने का वादा किया था, किंतु केवल 23 हजार रुपये ही वापस किए गए। बाद में वे लगातार बहाने बनाते रहे और अंततः शेष रकम लौटाने से इंकार कर दिया। मामले की शिकायत मिलने पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी प्रकार के निवेश, फॉरेक्स ट्रेडिंग या रकम दोगुनी करने जैसे प्रस्तावों पर भरोसा करने से पहले संबंधित व्यक्ति और संस्था की पूरी जांच-पड़ताल अवश्य करें तथा लालच में आकर बड़ी राशि का लेन-देन न करें।

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