छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में गर्भवती पत्नी की हत्या कर आत्महत्या का रूप देने वाले आरोपी शिव प्रकाश शाह को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने 17 अप्रैल 2022 को पत्नी के चरित्र पर शंका करते हुए चाकू से हत्या कर दी। घटना को आत्महत्या दर्शाने के लिए उसने अस्पताल में डॉक्टरों और पुलिस को झूठी कहानी बताई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका के शरीर पर 14 घाव पाए गए, जिनमें से कई गहरे और घातक थे। डॉक्टरों ने स्पष्ट किया कि इतने गंभीर चोटें व्यक्ति खुद नहीं पहुंचा सकता जांच के दौरान आरोपी ने झूठी कहानी गढ़ने की कोशिश की, लेकिन पूछताछ में उसने अपराध स्वीकार कर लिया। घटना के समय केवल आरोपी और उसके बच्चे ही मौजूद थे। आरोपी ने पड़ोसियों को घटना की सूचना नहीं दी और घायल पत्नी को अकेले अस्पताल ले गया। पुलिस ने लास्ट सीन थ्योरी और डॉक्टरों की रिपोर्ट के आधार पर मामला मजबूत किया। ट्रायल के दौरान चश्मदीद गवाहों ने बयान से पलटने के बावजूद, परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया। न्यायालय ने धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और जुर्माना, धारा 201 के तहत 5 साल का सश्रम कारावास, और धारा 316 के तहत 10 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने गर्भ अपराध मानते हुए इसे वि शिशु की हत्या को गंभीर • रेखांकित किया।

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *