माननीय गृह मंत्री जी एवं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा विभागीय समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देश के परिपालन में तथा नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन के मार्गदर्शन में दिनांक 11 दिसम्बर 2024 को औषधि विभाग एवं बिलासपुर पुलिस विभाग के लगभग 60 अधिकारियों के कुल 15 संयुक्त टीमों के द्वारा बिलासपुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों पुराना बस स्टैण्ड, तोरवा, मोपका, लिंगियाडीह, चिंगराजपारा, चॉटीडीह, सरकण्डा, यदुनन्दन नगर, तारबहार, जरहाभाटा, बहतराई, सकरी, मंगला, मंगला चौक, विद्या नगर, आदि में संचालित कुल 45 मेडिकल स्टोर्स में नशीली दवाओं के अवैध व्यापार पर नियंत्रण हेतु छापामार कार्यवाही की गई।

छापामार कार्यवाही में टेस्ट परचेस किया गया। मंगला स्थित जेके मेडिकल स्टोर में बिना प्रिस्किपशन के नारकोटिक्स दवाओं का विकय पाया गया जिसमें विभाग द्वारा कानूनी कार्यवाही की जा रही है ।जहा नारकोटिक्स दवाएं बरामद किया गया है जिनका कय-विक्रय अभिलेख फर्म द्वारा मौके पर प्रस्तुत नहीं किया जा सका एवं इन मेडिकल स्टोर्स के विरूद्ध औषधि से संबंधित प्रचलित कानूनों के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है। अन्य दुकानों में औषधि नियमावली की अनियमित्ता पाई गई जिन्हे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दिया जायेगा। संतोषप्रद जबाव नहीं पाये जाने पर विभाग द्वारा औषधि नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

राज्य के समस्त जिलों के मेडिकल स्टोर्स में नशीली दवाओं के अवैध विक्रय में नियंत्रण हेतु आगामी समय में इसी प्रकार औषधि विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से चरणबद्ध तरीकों से कार्यवाही की जावेगी।

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