♦️ *धारा 307 भादवि जैसे 10 वर्ष से अधिक सजा वाले गंभीर धारा में अपराध दर्ज*

♦️ *घटना के बाद से फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय किया गया पेश।*

♦️ *प्रकरण में एक अन्य आरोपी है फरार, जिसकी शीघ्र की जायेगी गिरफ्तारी।*

*नाम आरोपी*
01. श्रीमति प्रभा खरे पति जयनारायण खरे उम्र 35 वर्ष साकिन नगोई थाना सरकण्डा।

02. विक्रम घोसले पिता स्व. राजकुमार घोसले उम्र 20 वर्ष साकिन मड़ई थाना सीपत।

प्रार्थी शिवनारायण खरे पिता स्व. विदेशी लाल खरे निवासी ग्राम नगोई थाना सरकण्डा में रिर्पोट दर्ज कराया कि घटना दिनांक की सुबह उसका बड़ा भाई जयनारयण खरे और भाभी प्रभा खरे खाना बनाने की बात पर आपस में विवाद हो रहे थे। उसी समय भाभी प्रभा खरे के भाई अनिल घोसले, विक्रम घोसले आये और मेरी बहन से विवाद करते हो कहकर गाली गुप्तार करते हुये इसकी भाभी प्रभा खरे एवं उसके भाई अनिल घोसले, विक्रम घोसले तीनो मिलकर प्रार्थी के भाई जयनारायण खरे को हाथ मुक्का लात से मारपीट किये हैं,

जो अस्पताल में भर्ती है। प्रार्थी के उक्त रिपोर्ट पर प्रथम दृष्टिया अपराध धारा 294, 506, 323, 34 भादवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया, दौरान विवेचना के प्रकरण में आहत जयनारायण सूर्यवंशी के मेडिकल दस्तावेज के आधार पर धारा 307 भा द वि जोड़ी गई और घटना के संबंध में सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। जिनके निर्देशानुसार आरोपियों की पता तलाश की जा रही थी जो घटना बाद से अपने सकुनत से फरार हो गये थे। जिनकी लगातार पतासाजी की जा रही थी कि दिनांक 22.07.2024 को मुखबीर से सूचना मिला कि आरोपिया प्रभा खरे व विक्रम घोसले चिंगराजपारा में अपने रिस्तेदारी में आये हैं।थाना प्रभारी सरकण्डा निरी तोपसिंह नवरंग के नेतृत्व में टीम बनाकर आरोपिया प्रभा खरे एवं विक्रम घोसले को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। प्रकरण के अन्य आरोपी अनिल घोसले अभी फरार है जिसकी पतासाजी कर शीघ्र गिरफ्तारी की जावेगी।

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