♦️ *शासकीय उचित मूल्य के दुकान में हेरफेर करने वाले 2 संचालक सरकण्डा पुलिस की गिरफ्त में*
♦️ *दोनो आरोपियों द्वारा अलग-अलग दुकानों में कुल 42 लाख रू. का राशन सामाग्री का किये हैं गबन*
♦️ *रिपोर्ट के कुछ घंटों के भीतर आरोपियों को किया गया गिरफ्तार*
*नाम आरोपी:-*
01. अजय कुमार मिश्रा पिता स्व. रामनाथ मिश्रा उम्र 56 वर्ष निवासी मुक्तिधाम चौक नया सरकण्डा, थाना सरकण्डा, जिला बिलासपुर छ.ग.।
02. केदारनाथ मिश्रा पिता स्व. रामनाथ मिश्रा उम्र 69 वर्ष निवासी मुक्तिधाम चौक नया सरकण्डा, थाना सरकण्डा, जिला बिलासपुर छ.ग.।
प्रार्थी धीरेन्द्र कश्यप पिता बंशीलाल कश्यप उम्र 36 वर्ष, खाद्य निरीक्षक शाखा, कलेक्टर कार्यालय जिला बिलासपुर ने लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया कि *वार्ड क्रमांक 62 शास्त्री नगर मुक्तिधाम चौक सरकण्डा* में संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकान सुषमा उपभोक्ता भण्डार के अध्यक्ष सह विक्रेता श्री अजय कुमार मिश्रा के उचित मूल्य के दुकान का भौतिक सत्यापन एवं जांच करने पर अजय कुमार मिश्रा द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकान सुषमा उपभोक्ता भण्डार में शासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत् भण्डारित किये गये खाद्यान्न का 649.86 क्विंटल चावल, 22 क्विंटल शक्कर, एवं 7.62 क्विंटल रिफाइंड नमक जिसका बाजार मूल्य 31,86,252/- रू. है को हेरफेर कर अमानत में ख्यानत किया गया है।
इसी प्रकार *वार्ड क्रमांक 65 संत नामदेव नगर सरकण्डा* में संचालित शासकीय उचित मूल्य के दुकान बजरंग प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार के भौतिक सत्यापन करने पर दुकान के पदाधिकारी एवं संचालक कैलाशनाथ मिश्रा द्वारा 268.74 क्विंटल चावल, 3.16 क्विंटल शक्कर एवं 3.94 क्विंटल रिफाइंड नमक जिसका बाजार मूल्य 10,20,169/- रू. को हेरफेर कर अमानत में ख्यानत किये हैं। प्रार्थी के उक्त पृथक-पृथक लिखित रिपोर्ट पर अप.क्र. 987/24 एवं 988/24 धारा 3, 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं 409 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।