▪️पुलिस के नाम से पैसा उगाही करने वाले को किया गया गिरफ्तार
▪️ आरोपी द्वारा प्रार्थी से की गई 50,000 रूपये की उगाही पुलिस ने किया जप्त

प्रार्थी प्रथम सिंह पिता अजय सिंह उम्र 22 वर्ष निवासी शिव मंदिर के बाजू गली मसानगंज थाना सिविल लाईन बिलासपुर दिनांक 26.04.2024 को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 25.04.2024 को वह अपनी रिस्ते की बहन के किराए के मकान टिकरापारा में उससे मिलने गया था। जहां पर मकान मालिक द्वारा प्रार्थी को यहां क्यो आते हो कहने पर प्रार्थी एवं मकान मालिक के बीच वाद विवाद होने लगा। मकान मालिक द्वारा डायल 112 को फोन किया गया। डायल 112 द्वारा दोनो पक्षो को थाना सिटी कोतवाली लाया गया, थाना सिटी कोतवाली में दोनेा पक्ष आपसी समझौता होकर अपने अपने घर चले गये थे। प्रार्थी का दोस्त गुरूविंदर पाल सिंह पिता जितेन्द्रपाल सिंह उम्र 21 वर्ष निवासी रामावैली बोदरी थाना चकरभाठा के द्वारा प्रार्थी प्रथम सिंह को भय में डालते कि पुलिस तुम्हे 6 माह के लिए जेल भेज देगी मै पुलिस से तुम्हारा समझौता करा दूंगा पुलिस को 50,000 रूपये देना पडेगा कहकर प्रार्थी से 50,000 रूपये की मांग किया गया।

प्रार्थी द्वारा अपने मित्र के मोबाईल फोन पे के माध्यम से गुरूविंदर सिंह को फोन पर 50,000 रूपये ट्रांसफर कराया गया। आरोपी गुरूविंदर सिंह द्वारा प्रार्थी को बोला गया है कार्यवाही नही करने हेतु पुलिस द्वारा 80,000 रूपये मांग किया गया है। तुम्हे 30000 रूपये और देना पडेगा कहकर प्रार्थी से 30000 रूपये की मांग करने लगा। प्रार्थी को शंका होने पर घटना की जानकारी थाना सिटी कोतवाली पुलिस को देते हुए आरोपी गुरूविंदर सिंह के विरूद्ध भय में डालकर पैसा उगाही कि रिपोर्ट दर्ज कराने पर थाना सिटी कोतवाली अपराध क्रमांक 200/2024 धारा 384 भादवि के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर वरिष्ठ अधिकारियो को अवगत कराया गया। थाना प्रभारी निरीक्षक विजय चौधरी के नेतृत्व में आरोपी गुरूविंदर सिंह को सदर बाजार के पास घेरा बंदी कर पकडा गया। आरोपी गुरूविंदर सिंह द्वारा पहले पुलिस को गुमराह किया जा रहा था कडाई से पूछताछ करने पर अपना गुनाह कबुल किया गया। आरोपी के मेमोरण्ड के आधार कर घटना में प्रयुक्त मोबाईल जप्त किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर विधिवत कार्यवाही की गई।

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