⏺️ आरोपी के द्वारा अपने अन्य साथियो के द्वारा विघ्न बाधा दूर कराने के एवज में 10 लाख नगदी एंव एक मोबाईल को प्रार्थी से लेकर किया धोखाधडी

⏺️आरोपी कुमार पाटले उम्र 55 साल निवासी कुरमा थाना बलौदा थाना जिला जांजगीर

⏺️आरोपियों के विरूद्ध धारा 420,120 बी,328 भादवि के तहत् कार्यवाही कर भेजा जा चुका है न्यायिक रिमांड पर

⏺️धोखाधड़ी संबंधी अपराध को गंभीरता से लेते हुए पूर्व मे 02 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जा चुका है न्यायिक रिमाण्ड पर

⏩ मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी आनंद मिरी साकिन कोटमीसोनार थाना अकलतारा जिला जांजगीर को विघ्न बाधा दूर करने के नाम पर 10 लाख नगदी एंव एक मोबाईल को लेकर धोखाधडी करने के संबध मे लिखित रिपोर्ट पर आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्र 89/24 धारा 420,120बी,328 भादवि का अपराध दिनांक 09.02.2024 के पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।

⏩ प्रकरण की विवेचना के दौरान आरोपी विनोद कुमार सूर्यवंशी उर्फ विक्रम, जगदीश प्रसाद लहरे उर्फ कल्लू को दिनांक 10.02.24 को गिर.कर रिमांड पर भेजा जा चुका है।प्रकरण के आरोपी कुमार पाटले साकिन कुरमा फरार था जिसकी पुलिस द्वारा लगातार पतासाजी की जा रही थी जिसको मुखबिर सूचना से पकड़ा जिसको घटना के संबंध में पूछताछ किया जो जुर्म स्वीकार करने पर विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 04.04.2024 को रिमांड पर भेजा गया है, प्रकरण के अन्य 02 आरोपी फरार है जिसकी पतासाजी की जा रही है ।

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