रायपुर जिले के मंदिर हसौद थाना क्षेत्र के ग्राम में नाबालिक बालिका के विवाह की तैयारी की सूचना प्राप्त होने पर दिनांक 9 जून 2025 को जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग निर्देशन एवं जिला बाल संरक्षण अधिकारी जिला बाल संरक्षण इकाई रायपुर के मार्गदर्शन में जिला बाल संरक्षण इकाई के संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत देखरेख), सामाजिक कार्यकर्ता, बाह्य पहुंच कार्यकर्ता, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी सह पर्यवेक्षक, महिला एवं बाल विकास विभाग, एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन के राज्य समन्वयक एवं संबंधित थाने के पुलिस बल के संयुक्त टीम द्वारा बाल विवाह रोकथाम की कार्यवाही करते हुए मौके पर शपथ पत्र सह पंचनामा तैयार किया गया और माता-पिता को समझाइए दिया गया कि बालिका के वैवाहिक उम्र पूर्ण होने पश्चात ही विवाह संपन्न कराएं। मौके पर उपस्थित ग्राम वासियों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई।

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