आरोपी अपहृता को लेकर. उड़ीसा से जम्मू कश्मीर ले जाने की फ़िराक़ में था जिसे रास्ते में अकलतरा से पकड़ा गया

नाम आरोपी –

  1. शनी सारथी पिता चंद्र केशव सारथी उम्र 19 वर्ष निवासी महामायापारा स्वीपर मोहल्ला वार्ड कमांक-02 रतनपुर जिला बिलासपुर छ.ग.।

विवरण – प्रार्थिया ने थाना में आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी नाबालिक बेटी को कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर भगा कर ले गया है कि सूचना पर थाना सिटी कोतवाली में गुम इसान कमांक-27/25 व अप. क-290/25 धारा 137(2) बी.एन. एस कायम कर पता तलाश में लिया गया था प्रकरण में परिजनों/रिस्तेदारों का कथन लिया गया जिसमें अनावेदक शनी सारथी पिता चंद्र केशव सारथी उम्र 19 वर्ष निवासी महामायापारा स्वीपर मोहल्ला रतनपुर जिला बिलासपुर छ.ग. के उपर संदेह व्यक्त किया गया था. थाना सिटी कोतवाली पुलिस के द्वारा आरोपी एवं अपहृता के पता साजी हेतु. टीम उडीसा बरगढ़ रवाना हुआ था जहां आरोपी का बरगढ़, सतिया नवागांव में पता किया जो पुछताछ पर पता चला कि वह छत्तीसगढ़ वापस जा रहे है वहां से जम्मू कश्मीर भागने की फिराक में हैं सूचना पर सर्वपाली जिला महासमुंद में पता किया जो आरोपी का कोई पता नहीं चला आरोपी गिरफ्तारी की. डर से भागकर अकलतरा जाकर वहां से जम्मू काशमीर जाने के फिराक में अपहृता के साथ छीपा हुआ था जिसे दबिश देकर आरोपी को पकड़ा गया एवं अपहृत बालिका को बरामद किया गया है प्रकरण में अपहृत बालिक का कथन कराया जिसमें अपहृत बालिका को अनावेदक शनी सारथी के द्वारा शादी का प्रलोभन का प्रलोभन देकर यहां बहा उड़ीसा ले जाना घुमाना बतायी है। प्रकरण में धारा 87 बीएनएस धारा 12 पारकों एक्ट के तहत कार्यवाही कर आरोपी को गिरफ्तार कर कार्यवाहि की जा रहीं है।

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