
ग्राम तेन्दुआ, प.ह.नं 11, तहसील कोटा स्थित मूल रूप से बड़े झाड़ का जंगल मद की भूमि ख.नं 69/2 के अवैध रूप से बिकी करने के शिकायत पर प्रथम दृष्टया ही शिकायत सही पाये जाने के फलस्वरूप रेवती रमन सिंह, प.ह.नं 11, तहसील कोटा को छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत होने के फलस्वरूप श्री रेवती रमन सिंह, प.ह.नं 11 तेन्दुआ तहसील कोटा को छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
निलंबन अवधि में निलंबित पटवारी का मुख्यालय तहसील कार्यालय रतनपुर नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में शासन के नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।
तहसीलदार कोटा को निर्देशित किया जाता है कि, निलंबित पटवारी को एक सप्ताह के भीतर नोटिस देकर विभागीय जांच की कार्यवाही प्रारंभ किया जावे तथा उक्त पटवारी के पदस्थ अवधि के दौरान जो भी शासकीय कार्य किया गया है उसकी जांच करें एवं फर्जी / गलत पाये जान पर उसे तत्काल निरस्त किया जावे।