बिलासपुर –कछवाहा–खटीक समाज विकास समिति ने कलेक्टर ,निगम आयुक्त और उप पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर नगर निगम पार्षद बंधु मौर्य पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि वार्ड क्रमांक 43/55, मौजा चांटीडीह की भूमि पर वर्ष 2018 में समाज एवं अन्य लोगों ने अशोक मौर्य से विधिवत खरीदी कर सामुदायिक भवन और मकानों का शांतिपूर्वक निर्माण किया है,

जिसके लिए बंधु मौर्य ने स्वयं 25 फुट चौड़ा निस्तारी रास्ता निःशर्त देने की लिखित सहमति दी थी। यह रास्ता वर्ष 2008 के इकरारनामा में भी स्पष्ट रूप से दर्ज है,

जिसमें बंधु मौर्य ने अपने काम्प्लेक्स के अंदर से होकर 25 फुट रास्ता देने का वचन देते हुए भविष्य में किसी भी प्रकार के विवाद या दावे को असत्य और निराधार माना जाने की बात स्वयं स्वीकृत की थी। समिति ने आरोप लगाया कि अब बंधु मौर्य उसी निस्तारी मार्ग को अवैध रूप से बंद कराने के उद्देश्य से निर्माण सामग्री जमा कर, रास्ते में गड्ढा खुदवाकर दीवार निर्माण की कोशिश कर रहे हैं,

जिससे वर्षों से निर्विघ्न रूप से चल रहा समाज एवं मोहल्लेवासियों का आवागमन पूरी तरह बाधित हो जाएगा। इससे न केवल दर्जनों परिवारों को आने–जाने में भारी परेशानी होगी, बल्कि सामुदायिक भवन तक पहुँचना भी मुश्किल हो जाएगा।

समाज ने प्रशासन से मांग की है कि 2008 के इकरारनामा को आधार बनाते हुए तत्काल अवैध निर्माण रोका जाए और निस्तारी रास्ते को सदैव की तरह खुला रखा जाए, ताकि नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

